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कोर्ट ने एसीबी को दिया जबरदस्त झटका

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तेलंगाना में हैदराबाद की एक स्थानीय अदालत में तेलंगाना राष्ट्र समिति (टीआरएस) के चार विधायकों को धन देने के प्रलोभन के आरोप में तीन लोगों को रिमांड पर लेने की मांग कर रही भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) की इस पहल को उस समय जबरदस्त झटका लगा जब अदालत ने सबूतों के अभाव में तीनों को रिहा करने का आदेश दिया।

न्यायाधीश ने इस मामले में एसीबी की याचिका काे पर्याप्त सबूत न होने के कारण अस्वीकार कर दिया और तीनों आरोपियों दिल्ली के रामचंद्र भारती उर्फ सतीश शर्मा, हैदाबाद के नंद कुमार और आंध्रप्रदेश के तिरूपति के सिम्हया स्वामी को तत्काल रिहा करने के आदेश दिये।

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निचली अदालत में मामले की सुनवायी के दौरान न्यायाधीश (जज) ने पाया कि इस मामले में भ्रष्टाचार निवारक अधिनियम लागू नहीं होता है क्योंकि रिश्वत लेने के कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं हैं। इसके बाद ही आरोपियों की रिहाई के आदेश दिये गये।

अदालत के आदेश के बाद पुलिस ने तीनों को रिहा कर दिया लेकिन एक नोटिस दिया कि जब उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया जायेगा तो वह जांच अधिकारी के समक्ष आयेंगे।

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गुरूवार को निचली अदालत में याचिका खारिज होने के बाद साइबराबाद पुलिस ने शुक्रवार को उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर की और टीआरएस रिश्वत मामले में तीनों आरोपियों की रिमांड की मांग की।

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