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ठाणे: ठाणे के कलेक्टर ने नवी मुंबई में स्थित सद्गुरु होटल और बार का लाइसेंस रद कर दिया है। इस होटल और बार के मालिक एनसीबी मुंबई के पूर्व क्षेत्रीय निदेशक समीर वानखेड़े थे, जिन्होंने 1997 में दायर लाइसेंस आवेदन में अपनी उम्र को गलत तरीके से पेश किया था।
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मिली जानकारी के अनुसार समीर वानखेड़े के होटल और बार पर ये कार्रवाई द्य निषेध अधिनियम की धारा 54 के तहत की गई है। इस कार्रवाई का कारण 1997 में दायर लाइसेंस आवेदन में उम्र को गलत तरीके से पेश करना बताया गया है। ठाणे के आबकारी अधीक्षक और वानखेड़े के वकील की बात सुनने के पश्चात, ठाणे कलेक्टर ने होटल का लाइसेंस रद करने का छह पृष्ठ का आदेश पारित किया।
बता दें कि कलेक्टर की जांच में पता चला कि वानखेड़े ने 27 अक्टूबर 1997 को लाइसेंस जारी किया था प्राप्त। लाइसेंस प्राप्त करने के लिए 21 वर्ष की आयु आवश्यक थी। लेकिन वानखेड़े की उस समय उम्र 18 वर्ष से कम थी इसलिए उनका लाइसेंस रद कर दिया गया। कलेक्टर ने मंगलवार को फाइल पर हस्ताक्षर किए, आज (बुधवार) आबकारी आयुक्त और वानखेड़े को आदेश की आधिकारिक सूचना दी जाएगी।
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