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.रांची: मनरेगा घोटाला और मनी लाउंड्रिंग की आरोपी पूजा सिंघल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है.. पूजा सिंघल को सप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दे दी है. बता दें कि उन्हें एक महीने के लिए अंतरिम जमानत मिली है. इसी के साथ कोर्ट ने निलंबित आईएएस अधिकारी को रांची आने पर रोक लगाई है और दिल्ली एनसीआर में रहने का निर्देश दिया है. दरअसल, पूजा सिंघल को अंतरिम जमानत अपनी बीमार बेटी की देखभाल के लिए दी गई थी. इसके लिए उन्होंने एक महीने पूर्व ही अपील की थी. पहले पूजा सिंघल ने झारखंड हाईकोर्ट में जमानत याचिका दायर की थी, लेकिन उसे खारिज कर दिया गया था. जिसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर अंतरिम जमानत की अपील की थी. इसी के आधार पर 3 जनवरी, 2023 को हुई सुनवाई में मेडिकल ग्राउंड को देखते हुए पूजा सिंघल की याचिका मंजूर कर ली गई.
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