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नयी दिल्ली: उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को कहा कि वह राष्ट्रीय राजधानी में प्रशासनिक ‘सेवाओं’ पर नियंत्रण के अधिकार क्षेत्र को लेकर केंद्र और दिल्ली सरकारों के बीच जारी विवाद पर तीन मार्च को सुनवाई करेगा।
मुख्य न्यायाधीश एन. वी. रमना और न्यायमूर्ति ए. एस. बोपन्ना और न्यायमूर्ति हिमा कोहली की खंडपीठ ने दिल्ली सरकार की ओर से पेश वरिष्ठ वकील डॉ. अभिषेक मनु सिंघवी की इस मामले पर शीघ्र सुनवाई की गुहार स्वीकार करते हुए मामले पर सुनवाई तीन मार्च के लिए सूचीबद्ध करने का आदेश दिया।
डॉ. ंिसघवी ने मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय खंडपीठ के समक्ष आज ‘विशेष उल्लेख’ के दौरान दलीलें पेश करते हुए शीघ्र सुनवाई किए जाने की आवश्यकता बतायी तथा अगले सोमवार को सुनवाई की गुहार अर्जी की थी।
राजधानी दिल्ली के प्रशासनिक ‘सेवाओं’ पर उपराज्यपाल के माध्यम से केंद्र सरकार का सीधा (बिना राज्य के मंत्रिमंडल की सलाह के) नियंत्रण के फैसले को राज्य की केजरीवाल सरकार ने चुनौती दी है।
इससे पहले विवाद पर अप्रैल 2019 में ‘सेवाओं’ के अधिकार क्षेत्र के सवाल पर दो सदस्य पीठ के न्यायाधीशों ने अलग-अलग मत व्यक्त किए थे। इसके बाद इस मामले को बड़ी पीठ के समक्ष भेज दिया गया था।
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