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सुप्रीम कोर्ट ने हिजाब मामले में किया नोटिस जारी , अब 5 सितंबर को सुनवाई

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नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने हिजाब मामले में कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट में मामले की अगली सुनवाई सोमवार को होगी। इस दौरान मामले को टालने के लिए शीर्ष अदालत ने नाराजगी जताई है। उसने फटकार लगाते हुए कहा कि जब मामला सुनवाई के लिए लगता है तो आप सुनवाई टालने की मांग कर देते हैं। यह सही तरीका नहीं है।

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मुख्य न्यायाधीश रितु राज अवस्थी की अध्यक्षता वाली कर्नाटक उच्च न्यायालय की 3 न्यायाधीशों की पीठ ने माना था कि कुरान मुस्लिम महिलाओं के लिए हिजाब पहनना अनिवार्य नहीं करता है। पीठ ने कहा था कि यह पोशाक मुस्लिम महिलाओं के लिए ह्यसार्वजनिक स्थानों तक पहुंचह्ण प्राप्त करने का एक साधन है, ह्यसामाजिक सुरक्षाह्ण का एक उपाय है। लेकिन हिजाब पहनना इस्लाम में एक धार्मिक अनिवार्यता नहीं है।

उच्च न्यायालय ने कर्नाटक में हिजाब विवाद को भड़काने की त्वरित और प्रभावी जांच का भी समर्थन किया था, जिसमें संदेह था कि कुछ संगठन राज्य में सामाजिक अशांति और असामंजस्य फैलाने के लिए इस मुद्दे को एक हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं।

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