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बिहार में कोरोना के पाबंदी लागू-
सभी धार्मिक स्थल श्रद्धालुओं और आम जनों के लिए बंद रहेंगे, सभी सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, क्लब, स्विमिंग पूल, स्टेडियम, सभी पार्क एवं उद्यान पूरी तरह से बंद रहेंगे रेस्टोरेंट में अधिकतम 50% उपस्थिति रहेगी,
विवाह समारोह में अधिकतम 50 व्यक्ति और श्राद्ध कार्यक्रम में में भी अधिकतम 50 व्यक्तियों की अनुमति होगी, सभी प्रकार के राजनीतिक सांस्कृतिक, धार्मिक कार्यक्रम आयोजन क्षमता का 50% या अधिकतम 50 व्यक्ति जो भी कम हो लागू रहेगा,
रात्रि 10:00 से सुबह 5:00 तक नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा, सभी प्रकार के मेले का आयोजन और प्रदर्शनी बंद रहेंगे,
सभी दुकान और प्रतिष्ठान 8:00 बजे तक खुलेंगे.
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