- Sponsored -

रांची: बीजेपी नेता नूपुर शर्मा दिए गए बयान के विरोध में 10 जून को जुम्मे के नमाज के बाद राजधानी के मेन रोड में उपद्रव, आगजनी और गोलीकांड में आरोपी रिंकू खान और मोहम्मद आरीफ की जमानत याचिका पर न्यायिक दंडाधिकारी अछत श्रीवास्तव की कोर्ट में सुनवाई हुई. सभी पक्षो की दलीले सुनने के बाद कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज कर दी गई है. वही अधिवक्ता प्रीत्याशु सिंह ने बताया कि दोनों पक्षो की दलीलें सुनने के कोर्ट ने जमानत याचिका नामंजूर कर दी गई है. मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के पास जमानत की गुहार लगाई जाएगी. बतादे की डोरंडा थाने में दर्ज एफआईआर कांड संख्या 149/22 में 10 लोगो के खिलाफ नामजद और 27 अज्ञात लोगों पर एफआईआर दर्ज किया गया है. नामजद आरोपीयो के से मोहम्मद आरिफ ने रांची सिविल कोर्ट में न्यायीक दंडाधिकारी अछत श्रीवास्तव की कोर्ट में जमानत की गुहार लगाई है. आरोपी मोहम्मद आरिफ पर आईपीसी की धारा 147, 149, 341, 427, 295(A), 120(B) लगाई गई है.
- Sponsored -
- Sponsored -
- Sponsored -
Comments are closed.