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रांची हिंसा: रिंकू खान उर्फ मोहम्मद आरीफ और एक अन्य को मिली जमानत, 10 जून की हिंसा में है आरोपी

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Ranchi-  बीजेपी नेता नूपुर शर्मा दिए गए बयान के विरोध में 10 जून को जुम्मे के नमाज के बाद राजधानी के मेन रोड में उपद्रव, आगजनी और गोलीकांड में आरोपी रिंकू खान उर्फ मोहम्मद आरीफ और बेलाल अंसारी ने रांची सिविल कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की गई. जमानत याचिका पर AJC1 की कोर्ट में सुनवाई हुई. सभी पक्षो की दलीले सुनने के बाद कोर्ट ने जमानत की सुविधा उपलब्ध कराई गई है. वही अधिवक्ता प्रीत्याशु सिंह ने बताया कि दोनों पक्षो की दलीलें सुनने के कोर्ट ने जमानत याचिका मंजूर कर लिया है.  बतादे की डोरंडा थाने में दर्ज एफआईआर कांड संख्या 149/22 में 10 लोगो के खिलाफ नामजद और 27 अज्ञात लोगों पर एफआईआर दर्ज किया गया है. नामजद आरोपीय मोहम्मद आरिफ और बेलाल अंसारी ने पहले रांची सिविल कोर्ट में न्यायीक दंडाधिकारी अछत श्रीवास्तव की कोर्ट में जमानत की गुहार लगाई थी. जिसे सुनने के बाद अदालत ने  याचिका खारिज कर दिया था. उसके बाद अधिवक्ता प्रियांशु सिंह ने मोहम्मद आरिफ और बेलाल अंसारी की जमानत याचिका AJC1 दिनेश राय की कोर्ट में दायर की गई. जिसपर सुनवाई करते हुए न्यायालय ने जमानत मिली है. इन दोनों व्यक्तयो पर आईपीसी की धारा 147, 149, 341, 427, 295(A), 120(B) लगाई गई है.

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