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विधि क्रियाकलाप का प्रतिषेध संशोधन विधेयक 2022 राज्यसभा में पारित

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नयी दिल्ली:राज्यसभा ने विपक्ष के हंगामें के बीच सामूहिक संहार के आयुध और उनकी पिरदान प्रणाली (विधि क्रियाकलाप का प्रतिषेध) संशोधन विधेयक 2022 को आज ध्वनिमत से पारित कर दिया। इस तरह से इस विधेयक पर आज संसद की मुहर लग गयी। इस विधेयक को लोकसभा पहले ही पारित कर चुकी है।
दो बार के स्थगन के बाद दोपहर दो बजे कार्यवाही शुरू होने पर पीठासीन सभापति भुवनेश्वर कलिता ने सदन के बीचों बीच आकर हंगामा कर रहे विपक्षी सदस्यों को अपनी अपनी सीटों पर लौटने और चर्चा में भाग लेने की अपील की। इसके बावजूद सदस्यों का शोर शराबा जारी रहा और कुछ सदस्य व्यवस्था का प्रश्न भी उठाते दिखे। इसीबीच श्री कलिता ने इस विधेयक को पारित कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी।
हंगामे के बीच इस प्रक्रिया को पूरा किया गया और विधेयक को ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। हालांकि इसके पारित किये जाने के बाद द्रविड मुन्नेत्र कषगम के तिरूची शिवा ने हंगामें के दौरान विधेयक पारित कराये जाने का मुद्दा उठाया लेकिन श्री कलिता ने कहा कि जब सदन में हंगामा और शोर शराबा हो तो व्यवस्था का सवाल ही नहीं बनता है। इसलिए संबंधित सदस्य को इसकी अनुमति नहीं दी गयी थी।

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