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सेवाएं न देने पर मुख्य नगर पालिका अधिकारी पर लगाया जुर्माना

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मध्यप्रदेश के सागर कलेक्टर दीपक आर्य ने मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदाय की गारंटी अधिनियम 2010 के अंतर्गत समय सीमा में सेवाएं न देने पर मुख्य नगर पालिका अधिकारी शाहपुर धनंजय गुमस्ता पर ढाई सौ रुपए का अर्थदंड लगाया है।

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आधिकारिक जानकारी के अनुसार मध्यप्रदेश में शासन की निर्धारित सेवाएं समय सीमा में प्रदान करने के लिए मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदाय की गारंटी अधिनियम लागू किया गया है। अधिनियम के तहत पदाभिहित अधिकारियों द्वारा समय सीमा के भीतर सेवाएं देना आवश्यक होता है अन्यथा दंड का प्रावधान किया गया है।

मुख्य नगर पालिका अधिकारी धनंजय गुमस्ता पर श्रम विभाग के निर्माण श्रमिकों का पंजीयन संबंधी आवेदन के निकारण में एक दिन विलंब के लिए 250 रुपए की शास्ति अधिरोपित की गयी है। श्री गुमस्ता को निर्देश दिए गए है कि 3 दिवस के भीतर राशि मद में जमा करवाई जाकर चालान की प्रति कलेक्टर कार्यालय को प्रेषित करे।

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