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बच्ची के साथ दुष्कर्म के आरोप में 40 हजार रुपये के अर्थदंड की सुनाई सजा

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उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में 08 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म के आरोप में दोषी को उम्र कैद के साथ ही 40 हजार रुपये के अर्थदंड की अदालत ने सजा सुनाई है।
इस मामले में अभियाेजन पक्ष के वकील प्रदीप कुमार पाण्डेय ने शनिवार को बताया कि विशेष न्यायाधीश (पास्को एक्ट) पंकज कुमार श्रीवास्तव की अदालत ने कल देर शाम आरोपी को दोषसिद्ध ठहराया और उम्र कैद एवं जुर्माने की सजा सुनायी।
इस मामले में 13 अक्टूबर 2018 को एक व्यक्ति ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करायी थी कि उसके घर के लोग खेत मे काम करने गये थे, उस समय उसकी 8 साल की बहन घर मे अकेली थी। तभी आरोपी राजेश बहला फुसला कर बिस्किट देने के बहाने उसे अपने आवास पर ले गया उसके साथ दुष्कर्म किया। बाद में घर के लोग पहुंचे तो बच्ची ने घटना की जानकारी दी।
प्रतापगढ़ अदालत ने पुलिस जांच में मिले सभी सबूतों को दिखते हुए आरोपी को दोषी करार ठहराया है।

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