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नयी दिल्ली : केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की विशेष अदालत ने महाराष्ट्र में कोयला ब्लॉक घोटाला मामले में पूर्व कोयला सचिव एचसी गुप्ता और पूर्व संयुक्त सचिव के एस क्रोफा तथा नागपुर स्थित फर्म ग्रेस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के निदेशक मुकेश गुप्ता को दोषी ठहराया है। विशेष सीबीआई न्यायाधीश अरुण भारद्वाज ने शुक्रवार को मामले की सुनवाई के बाद एचसी गुप्ता और अन्य को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत दोषी ठहराया।
अदालत ने सजा के संबंध में अंतिम बहस को लेकर सुनवाई के लिए आगामी चार अगस्त की तिथि मुकर्रर की है। सीबीआई के मुताबिक दोषियों ने कोयला मंत्रालय को अवगत कराये बिना महाराष्ट्र में लोहारा ईस्ट कोल ब्लॉक ग्रेस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के पक्ष में आवंटित करने के लिए निवल मूल्य, क्षमता, उपकरण और संयंत्र की खरीद की स्थिति के बारे में गलत जानकारी दी। संबंधित कंपनी ने अपने आवेदन में 120 करोड़ रुपये की शुद्ध संपत्ति का दावा किया जबकि यह केवल 3.3 करोड़ रुपये था। सीबीआई ने 20 सितंबर 2012 को मामला दर्ज किया था। जांच के बाद 28 अक्टूबर 2014 को ग्रेस इंडस्ट्रीज लिमिटेड और मुकेश गुप्ता के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया गया था।
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