Live 7 Bharat
जनता की आवाज

लाउड म्यूजिक के लिए एलेक्सा पर नहीं मढ़ सकते दोष: बॉम्बे हाई कोर्ट

- Sponsored -

मुंबई :बॉम्बे हाई कोर्ट ने एलेक्सा से जुड़े मामले में होटल मालिकों की ओर से दायर याचिका को खारिज कर दिया है। दरअसल, गोवा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने ध्वनि प्रदूषण मानदंडों का उल्लंघन करने के लिए उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया था। मालिकों ने इसे रद्द की करने की मांग की थी। अदालत ने इसे स्वीकार नहीं किया और याचिकाकतार्ओं पर 10,000 रुपये का जुमार्ना लगा दिया।

विला कैलंगुट रिजार्ट प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक और याचिकाकर्ता डेक्सटर सावियो डी सूजा हैं। उन्होंने गोवा में बॉम्बे हाई कोर्ट के समक्ष याचिका दायर कर दावा किया कि उन्हें जारी कारण बताओ नोटिस गलत है। उनका कहना था कि वह ध्वनि प्रदूषण मानदंडों का उल्लंघन नहीं कर रहे थे, बल्कि म्यूजिक एलेक्सा के जरिए बजाया जा रहा था। एलेक्सा अमेजन की और से दी जाने वाली आॅटोमैटेड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस असिसटेंट सर्विस है।

- Sponsored -

जस्टिस एम एस सोनक और आर एन लद्दा की बॉम्बे हाई कोर्ट की बेंच ने इस मामले की सुनवाई की। पीठ अपने फैसले में कहा, ‘म्यूजिक एलेक्सा प्ले कर रहा था या फिर रिसॉर्ट में कोई मेहमान संगीत बजा रहा था… इस तरह का बचाव मजबूत नहीं है। हमें यकीन है कि अथॉरिटी की ओर से इसका समाधान किया जाएगा जिसने कारण बताओ नोटिस जारी किया है।बेंच ने कहा, ‘प्रथम दृष्टया हमें लगता है कि याचिकाकर्ता अपने मेहमानों या एलेक्सा को दोष नहीं दे सकता है।

अगर इस तरह के बचाव को बरकरार रखा गया तो अधिकारियों के लिए ध्वनि प्रदूषण नियमों को लागू करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। वैसे ही ध्वनि प्रदूषण के मामलों की निगरानी करना बहुत कठिन है। इस मामले में विशेष उदाहरण देकर कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। याचिकाकर्ता के खिलाफ इससे पहले भी कई शिकायतें दर्ज हुई हैं।’

Looks like you have blocked notifications!

- Sponsored -

- Sponsored -

Comments are closed.

Breaking News: