Live 7 TV
सनसनी नहीं, सटीक खबर

मेघालय उच्च न्यायालय ने कोयला संयंत्रों को बंद करने के दिए निर्देश

- Sponsored -

मेघालय उच्च न्यायालय ने पश्चिम खासी हिल्स और राज्य के अन्य जिलों में बिना आधिकारिक सहमति के चल रहे में सभी कोयला संयंत्रों को तत्काल बंद करने का आदेश दिया है।

मुख्य न्यायाधीश संजीब बनर्जी और न्यायमूर्ति वानलूरा डेंगदोह की खंडपीठ ने मोनू कुमार द्वारा दायर जनहित याचिका पर शुक्रवार को यह आदेश दिया। अदालत ने मुख्य सचिव को ऐसी स्थिति की पुष्टि करते हुए 19 दिसंबर तक हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल के पास एक अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश भी दिया है।

- Sponsored -

उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में कहा, “अन्य सभी कोयला संयंत्र, जो भी आकार के हो सकते हैं और जो भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इसे नियंत्रित कर रहे हैं, उन्हें आज से ही बंद कर देना चाहिए।”

न्यायालय ने यह भी कहा कि पश्चिम खासी हिल्स के उपायुक्त पुलिस अधीक्षक के साथ कारण बताएंगे कि उनके अधिकार क्षेत्र में बिना किसी अधिकार के संचालित कोयला बनाने वाली सभी इकाइयों के खिलाफ कदम उठाने में विफल रहने के लिए उनके खिलाफ उचित कार्रवाई क्यों की जानी चाहिए।

- Sponsored -

इसके अलावा अदालत ने राज्य के अन्य जिलों में सभी उपायुक्तों और पुलिस अधीक्षकों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि संचालन के लिए उचित सहमति प्राप्त बिना उनके अधिकार क्षेत्र में कोयला बनाने वाली कोई भी इकाई संचालित नहीं हो रही है।

Looks like you have blocked notifications!

- Sponsored -

- Sponsored -

Comments are closed.