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वोटर लिस्ट में आधार लिंकिंग को लेकर राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों साथ हुई बैठक

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, 7 और 21 अगस्त को बूथ पर लगेगा स्पेशल कैंप

आधार नंबर नहीं उपलब्ध कराने पर मतदाता सूची से नहीं कटेगा नाम

रांची : मतदाता पहचान पत्र में आधार लिंक कराने के अभियान को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारी तेज कर दी है। इसके तहत 29 जुलाई 2022 को उप निर्वाचन पदाधिकारी (डीईओ) मेरी मड़की ने सभी मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय एवं राज्य के राजनीतिक दलों के साथ समाहरणालय ब्लॉक ‘A’ स्थित सभागार में बैठक की। जिसमें सभी को निर्वाचन विधि एवं नियमों में संशोधन के पश्चात प्रपत्र 06, 06B, 07 एवं 08 में मतदाताओं के नाम का पंजीकरण एवं शुद्धिकरण और मतदाता सूची में मतदाताओं के आधार Linking and Authentication कार्य को लेकर जानकारी दी गई। उन्होंने कहा कि अधिक से अधिक मतदाताओं के मतदाता पहचान पत्र में आधार लिंक कराने के लिए प्रेरित कें। मालूम हो कि भारत निर्वाचन आयोग ने मतदाताओं के मतदाता पहचान पत्र में आधार नंबर को लिंक कराने का दिशा निर्देश जारी किया है। रांची में आधार लिंक करने का कार्य 01 अगस्त 2022 से शुरू होगा। बीएलओ घर-घर जाकर मतदाताओं से आधार कार्ड नंबर लेंगे। मतदाता भी ऑनलाइन माध्यम से अपना आधार नंबर फॉर्म-6B में भर सकते हैं। इसके साथ ही अपने पोलिंग बूथों पर जाकर आधार नंबर फॉर्म-6बी में भरकर जमा करा सकते हैं। आधार नंबर लिंकिंग के लिए सभी पोलिंग बूथों पर 07 और 21 अगस्त को विशेष शिविर लगाए जाएंगे।

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आधार लिंक नहीं कराया तो वोटर लिस्ट से नहीं हटेगा नाम

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वोटर लिस्ट से आधार लिंक किए जाने की प्रक्रिया वोटर की मर्जी पर निर्भर है। उप निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि मतदाताओं द्वारा आधार नंबर उपलब्ध कराना उनकी इच्छा पर है। आधार नंबर उपलब्ध नहीं कराने पर उनका नाम मतदाता सूची से नहीं हटाया जाएगा। किसी भी स्थिति में प्राप्त आधार नंबर को सार्वजनिक नहीं किया जाएगा।

17 वर्ष की उम्र में भी कर सकते हैं आवेदन

वोटर आईडी कार्ड बनवाने के लिए 18 साल का होना जरूरी नहीं है।17 वर्ष की उम्र में भी मतदाता कार्ड के लिए आवेदन किया जा सकता है। यह जानकारी डीईओ ने देते हुए बताया कि चुनाव आयोग ने इस संबंध में दिशा-निर्देश जारी किया है। इसके तहत जिन लोगों की उम्र 01 जनवरी 2023 में 18 साल पूरी हो रही है, वह भी मतदाता कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं। वहीं, जो व्यक्ति उक्त तिथि से पहले भी 18 साल के हो रहे हैं तो वे भी वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने के लिए आवेदन कर सकते हैं।

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