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मुंबई : महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार ने सोमवार को विधानसभा में प्रस्ताव दिया कि स्थानीय निकायों के चुनाव को ओबीसी आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले तक बढ़ाया या स्थगित किया जाना चाहिए। इस प्रस्ताव को सभी पक्षों ने सर्वसम्मति से पारित कर दिया।
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बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने बीती छह दिसंबर को राज्य में ओबीसी के लिए आरक्षित सीटों पर स्थानीय निकाय चुनाव पर अगले आदेश तक रोक लगा दी थी। शीर्ष अदालत ने यह साफ किया था कि बाकी सीटों के लिए चुनाव प्रक्रिया जारी रहेगी। अब इन आरक्षित सीटों पर भी प्रक्रिया आगे हढ़ाने के लिए ये निर्देश दिया गया है।
अपने आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि छह दिसंबर के आदेश में बदलाव करने का कोई कारण नहीं है। हालांकि अदालत ने यह भी कहा कि अंतराल को अनिश्चित काल तक जारी नहीं रखा जा सकता है। इसके साथ ही शीर्ष अदालत ने इस मामले पर अगली सुनवाई की तारीख 17 जनवरी 2021 नियत कर दी।
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