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मुंबई: बंबई उच्च न्यायालय ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नेता हैदर आजम की पत्नी रेशमा खान की अग्रिम जमानत मंजूर कर ली है। उन पर कथित रूप से बंगलादेशी नागरिक होने के फर्जी दस्तावेजों के जरिए भारतीय पासपोर्ट हासिल करने की कोशिश करने का आरोप है।
अदालत ने मंगलवार पुलिस को निर्देश दिया कि रेशमा को 25 हजार रुपये का मुचलका पेश करने पर जमानत पर रिहा किया जाए।
अदालत ने उन्हें जांच में सहयोग करने और आवश्यक होने पर पुलिस स्टेशन पर उपस्थित रहने का निर्देश दिया है।
सत्र अदालत द्वारा तीन जनवरी को उनकी याचिका खारिज करने के बाद खान ने उच्च न्यायलय का रुख किया था।
सत्र अदालत ने सुनवाई के दौरान कहा था कि उनका जन्म प्रमाण पत्र प्रथम दृष्टया फर्जी नजर आता है और मामले की विस्तार से जांच करने के लिए हिरासत में उनसे पूछताछ की आवश्यकता है।
उनके वकील ने तर्क दिया कि मामला राजनीतिक प्रतिशोध से दायर किया गया था। यह राजनीतिक प्रतिशोध से ज्यादा कुछ नहीं है। मामला दर्ज करने का एकमात्र उद्देश्य खान का उत्पीड़न, उनकी छवि खराब करना और राजनीतिक प्रतिशोध है।
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