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धारा 144 के तहत जमीन विवाद: गोपाल शिवांगना शिव मंदिर सेवा संस्थान की जीत

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जमीन विवादों का एक और मामला सफलता के साथ समाप्त हुआ, जिसमें गोपाल शिवांगना शिव मंदिर सेवा संस्थान को एक महत्वपूर्ण निर्णय मिला। इस मामले के बारे में जानने के लिए हमारे अंदर की चुप्पी खोलते हैं।

पृष्ठप्रमुख: धारा 144 का प्रयोग
जमीन विवाद के आरंभ में, संजय कुमार सिन्हा ने गोपाल शिवांगना शिव मंदिर सेवा संस्थान के करीब दो एकड़ जमीन पर दावा किया था। इसके परिणामस्वरूप, 298-23 वाद संख्या के तहत धारा 144 का प्रयोग किया गया, और अमरदीप कुमार, देवदीप कुमार, और रामस्वरूप महतो को आरोपी बताया गया।

निर्णय: धार्मिक उद्देश्य के लिए जमीन का उपयोग
एसडीओ के न्यायालय ने सभी प्रमाणों और परिस्थितियों का ध्यान रखते हुए इस मामले का निर्णय दिया। निर्णय में यह कहा गया है कि खाता नंबर 19 के विभिन्न प्लॉट के भूमि का उपयोग मेला, मंदिर और अन्य धार्मिक उद्देश्यों के लिए किया जा रहा है, और इसलिए धारा 144 को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है।

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धारा 144 के तहत मामला समाप्त
इस विवाद के परिणामस्वरूप, वर्तमान कार्रवाई समाप्त हुई। प्रथम पक्ष अब सक्षम सिविल न्यायालय में गुहार लगा सकता है।

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खुशियों का इज़हार
फैसले के आने के बाद, सदर प्रखंड से सटे 13 गांव के लोगों ने खुशी जाहिर की है। ग्रामीणों ने एक दूसरे को बधाई दी और इस निर्णय को स्वागत किया।

साथ मिलकर विजय
रामस्वरूप महतो ने बताया कि एसडीओ कोर्ट पर हमलोगों को भरोसा था, और इस निर्देश को सुनने के लिए नया समाहरणालय परिसर में भीड़ इकट्ठा हो गई थी। सैकड़ों की संख्या में लोग छोटे और टेंपू से एसडीओ कोर्ट के निर्णय को सुनने आए थे, जिनमें अधिकांश आस्था से जुड़े बुजुर्ग और महिलाएं शामिल थीं।

निष्कर्षित मामला
इस मामले में, धारा 144 के तहत जमीन विवाद का निर्णय दिया गया है, जिसके अनुसार जमीन का उपयोग धार्मिक उद्देश्यों के लिए किया जा रहा है। इस निर्णय के साथ, यह मामला समाप्त हो गया है और ग्रामीण समुदाय के लोग खुश हैं।WhatsApp Image 2023 09 07 at 1.30.44 PM

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