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ख़त्म हुई सुखदेव भगत और रामेश्वर उराँव की क़ानूनी लड़ाई, सुखदेव ने हाईकोर्ट से वापस ली याचिका

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रांची: झारखंड कोंग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सुखदेव भगत ने झारखंड सरकार के मंत्री रामेश्वर उरांव के निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका वापस ले ली है. हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस गौतम चौधरी की अदालत से प्रार्थी सुखदेव भगत ने याचिका वापस लेने का आग्रह किया गया. जिसे स्वीकार करते हुए अदालत ने याचिका वापस लेने की अनुमति प्रदान कर दी है. याचिका वापस होने से रामेश्वर उराँव को बड़ी राहत मिली है.

बता दें कि सुखदेव भगत ने अपनी याचिका में कहा था कि लोहरदगा विधानसभा सीट से निर्वाचित होकर विधायक बने रामेश्वर उरांव ने अपने नामांकन में कई तथ्य छिपाए हैं. उन तथ्यों का हवाला देकर याचिकाकर्ता सुखदेव भगत ने अदालत से राज्य सरकार के मंत्री और लोहरदगा विधानसभा से निर्वाचित विधायक रामेश्वर राव के निर्वाचन को चुनौती देते हुए रामेश्वर उरांव के निर्वाचन को रद्द किए जाने की मांग को लेकर झारखंड हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. सुखदेव भगत ने इसके लिए झारखंड हाई कोर्ट में इलेक्शन पिटिशन दायर की थी.. जब सुखदेव भगत ने यह याचिका दाखिल की थी उस वक्त व कांग्रेस पार्टी में नहीं थे लेकिन अब उन्होंने दोबारा कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ले ली है और कांग्रेस ने उन्हें कांग्रेस ने कोऑर्डिनेशन कमेटी का सदस्य भी बनाया है.

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