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चुनाव आयोग में झामुमो विधायक बसंत सोरेन से जुड़े खनन लीज मामले में अब 29 को होगी सुनवाई

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रांची :भारत निर्वाचन आयोग ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के छोटे भाई और झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक बसंत सोरेन से जुड़े खनन लीज मामले में अब 29 अगस्त को सुनवाई की तिथि निर्धारित की है।
आयोग में बसंत सोरेन के मामले में आज सोमवार 22 अगस्त को सुनवाई की तिथि निर्धारित थी, लेकिन अब भारत निर्वाचन आयोग ने बसंत सोरेन के खनन लीज से संबंधि तमामले की सुनवाई की तिथि 29 अगस्त को मुकर्रर कर दी है।
इससे पहले चुनाव आयोग ने सीएम हेमंत सोरेन के खिलाफ खनन लीज मामले मं 18 अगस्त को ही सुनवाई पूरी कर ली है और फैसला सुरक्षित रख लिया गया है। किसी भी दिन निर्वाचन आयोग की ओर से अपनी अनुशंसा सीएम हेमंत सोरेन के मामले में राज्यपाल को भेजी जा सकती है।
गौरतलब है कि भाजपा नेताओं की ओर से लोक प्रतिनिधित्व कानून 1951 की धारा 9ए के तहत सीएम हेमंत सोरेन की विधानसभा सदस्यता रद्द करने की मांग की है। हेमंत सोरेन के खिलाफ रांची के अनगड़ा में पत्थर लीज लेने के मामले में नियमों की अनदेखी करते हुए भाजपा नेताओं ने राज्यपाल से शिकायत की थी, जिसके बाद राज्यपाल ने भारत निर्वाचन आयोग से मंतव्य मांगा है। इसी तरह की शिकायत बीजेपी नेताओं ने दुमका के विधायक और सीएम हेमंत सोरेन के छोटे भाई बसंत सोरेन के खिलाफ भी दर्ज करायी है, जिसमें उनपर दुमका में पत्थर खदान लीज पर लेने का आरोप है। बसंत सोरेन इस मामले में भारत निर्वाचन आयोग को पहले ही अपना जवाब भेज चुके हैं। अपने जवाब में उन्होंने कहा कि आयोग से उन्होंने कोई तथ्य नहीं छिपाया है। चुनाव के दौरान सौंपे गये शपथ पत्र में भी इसका उल्लेख है।

 

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