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झारखंड उच्च न्यायालय ने बाबूलाल मरांडी की याचिका को सुनवाई योग्य नहीं मानते हुए याचिका खारिज कर दी

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रांची। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी की ओर से दलबदल मामले में विधानसभा अध्यक्ष के न्यायाधिकरण में फैसला सुरक्षित रखे जाने के खिलाफ दायर याचिका पर मंगलवार को झारखंड उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया।

उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति राजेश शंकर की एकल पीठ ने श्री मरांडी की याचिका को सुनवाई योग्य नहीं मानते हुए याचिका खारिज कर दी।

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उच्च न्यायालय ने कहा कि विधानसभा अध्यक्ष के कोर्ट में मामला लंबित है इसीलिए कोर्ट को इसमें न्यायिक हस्तक्षेप करना उचित प्रतीत नहीं होता। इसे ध्यान में रखते हुए इस पिटिशन को खारिज किया जाता है।

उल्लेखनीय है कि 5 जनवरी को दोनों पक्षों की सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने मामले में फैसला सुरक्षित रखा था।पूर्व की सुनवाई में झारखंड विधानसभा की ओर कहा गया कि विधानसभा अध्यक्ष के न्यायाधिकरण में जब तक कोई आदेश बाबूलाल मरांडी के मामले में न हो जाये तब तक झारखंड हाइकोर्ट इस रिट को नहीं सुन सकता है और यह याचिका मेंटेनेबल नहीं है।इसलिए इसे खारिज कर देना चाहिए।

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