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चेन्नई : तमिलनाडु की एक अदालत ने अन्नाद्रमुक के वरिष्ठ नेता व पूर्व मंत्री डी जयकुमार की जमीन हड़पने के मामले में जमानत याचिका खारिज कर दी।
चेंगलपट्टू में प्रधान जिला सत्र न्यायालय ने मामले की सुनवाई के बाद श्री जयकुमार की जमानत याचिका खारिज कर दी। ग्रेटर चेन्नई सिटी पुलिस की सेंट्रल क्राइम ब्रांच (सीसीबी) ने उनके खिलाफ जमीन हड़पने का मामला दर्ज किया था।
शहर में थोरईपक्कम क्षेत्र में महेश नामक व्यक्ति की संपत्ति हड़पने के आरोप में जयकुमार, उनकी बेटी जयप्रिया और दामाद नवीन कुमार के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। सीसीबी के मुताबिक पूर्व मंत्री जयकुमार पर जमीन के मालिक को धमकाने और पांच करोड़ की संपत्ति को कम दाम में खरीददारी करने का आरोप है।
गौरतलब है कि तीन आपराधिक मामलों में गिरफ्तार पूर्व मंत्री को दो मामलों में जमानत मिल गई है, पर सत्र न्यायालय की ओर से तीसरे मामले में जमानत याचिका खारिज होने से वह जेल से बाहर नहीं आ सकेंगे।
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