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औरंगाबाद :दुनिया भर में कोरोना वायरस (कोविड-19) के नये रूप ओमिक्रॉन के फैलने की पृष्ठभूमि में राज्य सरकार ने जिला प्रशासन को औरंगाबाद जिले में सख्त प्रतिबंध लगाने का निर्देश दिया है।नये प्रतिबंधों के कारण, औरंगाबाद में शादी के हॉल में कुल क्षमता के केवल 50 प्रतिशत लोगों को ही विवाह समारोहों में शामिल होने की अनुमति दी जायेगी।
जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के कार्यालय द्वारा कल रात जारी ताजा अधिसूचना के अनुसार इसके अलावा सिनेमा, थिएटर, सभागार या सीमित स्थानों पर होने वाले किसी भी कार्यक्रम को इन नए नियमों का पालन करना होगा। शहर और जिले में ठेले और रास्तों पर सामान बेचने वालों के टीकाकरण प्रमाण पत्रों की जांच की जाएगी। जिन लोगों का टीकाकरण नहीं हुआ है, उन्हें रास्ते पर सामान बेचने अनुमति नहीं दी जायेगी।
श्री चव्हाण ने प्रमाण पत्र नहीं होने पर दंडात्मक कार्रवाई के आदेश दिए हैं। जिले में कल आधी रात से ही सख्त पाबंदी के आदेशों का पालन किया जा रहा है।
प्रशासन ने नागरिकों से टीकाकरण करने, मास्क पहनने और भीड़ से बचने की अपील की है क्योंकि ओमिक्रोन का प्रसार 20 दिनों के भीतर हो रहा है।
खुले स्थानों का कुल क्षमता का 25 प्रतिशत ही उपयोग में लाया जा सकेगा। यदि नियमों का उल्लंघन किया गया तो समारोह को बंद करा दिया जायेगा। प्रशासन ने सभी से टीका लगवाने का आग्रह कियाा है।
सूत्रों के अनुसार रेलवे और विमान से यात्रा करने वालों का स्वास्थ्य विभाग द्वारा कोरोना वायरस की जांच की जायेगी। हैदराबाद और दिल्ली से आने वाले यात्रियों की जांच हवाईअड्डे पर ही की जायेगी।
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