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मंत्री सत्यानंद के कृषि बीज खरीद घोटाले से जुड़े मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी

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रांची : राज्य के श्रम मंत्री एवं पूर्व कृषि मंत्री सत्यानंद भोक्ता के वर्ष 2009 से जुड़े भी कृषि बीज खरीद घोटाला मामले की सुनवाई सोमवार को झारखंड हाईकोर्ट में हुई। हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति गौतम चौधरी की कोर्ट में दोनों पक्षों की सुनवाई पूरी हो गई। मामले में कोर्ट ने प्रार्थी को मामले से संबंधित एफआइआर और चार्जशीट की कॉपी कोर्ट के रिकॉर्ड पर लाने को कहा। गौरतलब है कि इससे संबंधित एसीबी की विशेष अदालत ने कृषि बीज घोटाला मामले की दोबारा जांच करने से संबंधित आवेदन को खारिज कर दिया था, जिसे बाद में हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी।
बता दें कि वर्ष 2009 में एसीबी थाना में बीज घोटाला को लेकर एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी। उसमें वर्तमान श्रम मंत्री और तत्कालीन कृषि मंत्री रहे सत्यानंद भोक्ता नामजद आरोपी नहीं थे। लेकिन इस केस के अनुसंधान के दौरान एसीबी ने वर्ष 2013 में सत्यानंद भोक्ता के खिलाफ साक्ष्य पाए जाने का कारण बताते हुए उन्हें भी इस मामले में आरोपी बनाया था। जिसे सत्यानंद भोक्ता ने झूठा बताते हुए निचली अदालत में आवेदन दिया था। लेकिन इस आवेदन को निचली अदालत ने खारिज कर दिया था। वर्ष 2022 में सत्यानंद भोक्ता ने निचली अदालत में मामले की जांच कराने के लिए पुन: आवेदन दिया था, इसे निचली अदालत ने फिर से खारिज कर दिया था। उसके बाद इस मामले में हाईकोर्ट में अपील दायर कर चुनौती दी गई थी। सोमवार को मामले में हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। प्रार्थी की ओर से अभय प्रकाश ने पैरवी की।

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