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भयादोहन मामले में अरूप को जमानत,गबन के पुराने मामले में मांगा रिमांड, अदालत ने 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा जेल

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धनबाद:- अदालत से जमानत म‍िलने के बाद गबन के पुराने एक मामले में बुधवार को धनबाद पुलिस के द्वारा अदालत से रिमांड की मांग किए जाने के बाद न्यूज 11 चैनल के मालिक अरूप चटर्जी की मुश्किलें बढ़ा दी है। फिलहाल जेल से बाहर निकलने की उम्मीदों पर पानी फिर गया। मामले में धनबाद के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी संजय कुमार सिंह की अदालत ने अरूप चटर्जी को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में जेल भेजने का आदेश दे दिया है। अरूप की ओर से पैरवी कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता शाहनवाज हुसैन ने बताया कि जमानत अर्जी दाखिल कर दी गई है इस पर गुरुवार को सुनवाई होगी।
पुटकी थाने में 2018 में दर्ज हुआ था गबन का मामला

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सूचना के अनुसार लोयाबाद निवासी मनोज पंडित के शिकायत पर केयर ग्रुप ऑफ कंपनी के डायरेक्टर अरूप चटर्जी और राकेश सिन्हा के विरुद्ध पुटकी थाना कांड संख्या 91/18 दर्ज की गई थी। प्राथमिकी के अनुसार कंपनी ने लुभावना स्किम का प्रलोभन देकर कंपनी में रुपया जमा करने का प्रचार किया। मनोज भी कंपनी का एजेंट था जिसने कंपनी के प्रलोभन में आकर कई लोगों का पैसा कंपनी में जमा करवाया।जब कंपनी में काफी रुपया जमा हो गया तो कंपनी पैसा लौटाने में आनाकानी करने लगी और बैंक मोड स्थित ऑफिस को बंद कर भाग गया।मनोज ने आरोप लगाया था कि कंपनी और उसके प्रबंध निदेशक ने लोगों का करीब 9लाख रुपया गबन करने के उद्देश्य से जमा करवाया और कंपनी बंद करके भाग गई ।
अरूप ने प्रशासन पर लगाया प्रताड़ना का आरोप

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पेशी के दौरान अदालत को अरूप ने कहा कि जेल में उन्हें यातना दी जा रही है। प्रशासन के लोग लगातार जेल में मेरे पीछे लगे हुए हैं मुझे किसी बंदी से बात नहीं करने दिया जा रहा मुझे प्रताड़ित किया जा रहा है। जेल में किसी भी बंदी को कोई सुविधा नहीं दी जा रही है इसी कारण बंदियों से मुझे मिलने भी नहीं दिया जा रहा। मेरा इलाज भी नहीं कराया जा रहा है जबकि मेरा ब्लड प्रेशर काफी बढ़ा हुआ है। अरूप ने मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी से प्रार्थना करते हुए कहा कि जेल प्रशासन को आदेश दिया जाए कि उनका समुचित इलाज कराया जाय। अरूप की बात सुनने के बाद अदालत ने अभी आदेश को सुरक्षित रखा है। सुनवाई के दौरान अदालत में अरूप की पत्नी बेवी चटर्जी और उनका पुत्र भी उपस्थित थे।
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