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अवैध खनन लीज और शेल कंपनी मामला: रिव्यू पिटिशन से बढ़ेगी हेमंत सोरेन की मुश्किलें, पीआईएलकर्ता शिवशंकर शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश को दी चुनौती

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Delhi/Ranchi: अवैध खनन लीज और शेल कंपनी मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटिशन दायर किया गया. शीर्ष अदालत के उस आदेश को पीआईएल कर्ता शिवशंकर शर्मा ने चुनौती दी है जिसमे सुप्रीम कोर्ट ने 7 नवंबर को अपने आदेश में कहा था की शेल कंपनियों में निवेश और खनन पट्टे में अनियमितता को लेकर सोरेन के खिलाफ दाखिल की गईं जनहित याचिकाओं पर सुनवाई से इनकार करने के साथ ही शीर्ष अदालत ने झारखंड उच्च न्यायालय के उस आदेश को भी रद्द कर दिया था. जिसमें उसने इन याचिकाओं को सुनवाई योग्य माना था बता दे की सीएम हेमंत सोरेन के खिलाफ गलत तरीके से खनन लीज पट्टा आवंटन करने और उनके करीबियों द्वारा शेल कंपनियों में निवेश का आरोप लगाते हुए जनहित याचिका दायर की गई थी. इस याचिका की वैधता को झारखंड सरकार ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। हालांकि, झारखंड उच्च न्यायालय ने इस याचिकाओं को सुनवाई योग्य माना था. इसके बाद सोरेन ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था. 17 अगस्त को इस मामले में शीर्ष अदालत ने सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रख लिया था और 7 नवंबर को फैसला सुनते हुए जनहित याचिका पर सुनवाई से रोक लगा दी थी

 

 

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