होम लोन चुकाने के 30 दिन के अंदर बैंक को लौटाने होंगे प्रॉपर्टी के पेपर, नहीं तो देना होगा इतना मुआवजा
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नई दिल्ली, 18 सितंबर 2023 – रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने बुधवार को बैंकों और अन्य ऋणदाताओं को निर्देश दिया कि वे लोन चुकाने के 30 दिनों के भीतर कर्जधारकों को मूल दस्तावेज लौटा दें। अगर ऐसा नहीं होता है, तो ऋणदाताओं को प्रति दिन 5,000 रुपये का जुर्माना देना होगा।
RBI ने कहा कि यह निर्देश सभी बैंकों, NBFC, हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनियों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और सहकारी बैंकों पर लागू होगा।
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RBI ने कहा कि यह निर्देश इसलिए जारी किया गया है ताकि कर्जधारकों को उनकी संपत्ति के मूल दस्तावेजों को समय पर वापस मिल सकें। आमतौर पर, बैंक लोन के बदले में संपत्ति के मूल दस्तावेज रख लेते हैं।
RBI ने कहा कि अगर ऋणदाता किसी कारणवश दस्तावेज खो देते हैं, तो उन्हें भी कर्जधारक को मुआवजा देना होगा। हालांकि, ऐसी स्थिति में ऋणदाताओं को दस्तावेज खोने या नुकसान होने की घटना के 30 दिनों के भीतर कर्जधारक को डुप्लिकेट दस्तावेज जारी करने चाहिए।
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RBI के इस निर्देश का कर्जधारकों को काफी फायदा होगा। अब उन्हें अपने मूल दस्तावेजों के लिए लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा।
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