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रांची : बाघमारा के भाजपा विधायक ढुलू महतो की संपत्ति पर हाईकोर्ट ने आयकर से जवाब मांगा है। अदालत ने यह बताने को कहा है कि हाईकोर्ट के पूर्व के आदेश के बाद अबतक क्या कार्रवाई की गई। सोमनाथ चटर्जी की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस डॉ रवि रंजन और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत ने यह निर्देश दिया। इस संबंध में सोमनाथ चटर्जी की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। याचिका में विधायक ढुलू महतो की आय से अधिक संपत्ति की उच्चस्तरीय जांच कराने के लिए निर्देश देने का आग्रह किया गया है। अदालत को बताया गया कि इस मामले में अदालत ने 30 मार्च 2016 को विधायक की आय से अधिक संपत्ति की जांच को लेकर इनकम टैक्स व ईडी को निर्देश दिया था, लेकिन कोई जांच नहीं की गई। इसके बाद वर्ष 2018 में फिर याचिका दाखिल कर इनकम टैक्स व ईडी की ओर से जांच किए गए प्रतिवेदन को अदालत में प्रस्तुत करने का आग्रह किया गया। अदालत के निर्देश पर 10 फरवरी 2020 को ईडी और आयकर विभाग ने शपथपत्र दाखिल किया। आयकर विभाग की ओर से बताया गया था कि आरोपी विधायक के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति की जांच की जा रही है, लेकिन इसके बाद की जानकारी अदालत को नहीं दी गई है। प्रार्थी सोमनाथ चटर्जी ने अपनी याचिका में कहा है कि विधायक ढुल्लू महतो ने चुनाव में नामांकन के दौरान संपत्ति का जो ब्योरा दिया है, वह सही नहीं है। जो संपत्ति दिखाई गई है, उससे अधिक संपत्ति उनके पास है। ढुलू पर करोड़ों रुपए की बेनामी संपत्ति अर्जित करने का भी आरोप लगाया है। प्रार्थी का कहना है कि विधायक ने झारखंड, बिहार, ओडिशा, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और कर्नाटक जैसे राज्यों में बेनामी संपत्ति अर्जित की है, जबकि उन्होंने अपने नामांकन में सिर्फ 1.63 करोड़ की संपत्ति का ब्योरा दिया है।
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