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मुंबई : हाउंिसग डेवलपमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (एचडीआईएल) के पूर्व प्रमोटर राकेश वाधवन को यस बैंक और मैकस्टार के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में यहां की एक विशेष अदालत ने जमानत दे दी।
धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत विशेष न्यायाधीश एम जी देशपांडे ने जमानत मंजूर करते हुए उन्हें पांच लाख रुपये नकद भरने और बाद में उन्हें उतनी ही राशि की जमानत देने लिए कहा।
अदालत ने अपने आदेश में कहा कि मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया है और एजेंसी ने उसकी जांच के प्रतिकूल किसी भी गतिविधि की सूचना नहीं दी है।
अदालत ने कहा कि राकेश वाधवन कई अन्य मामलों में एक विचाराधीन कैदी है और मुकदमे के लिए उसकी उपस्थिति सुरक्षित है।
ईडी ने उन्हें इस आधार पर जमानत का विरोध किया था कि उन्होंने यस बैंक के तत्कालीन प्रमुख राणा कपूर के साथ सांठगांठ की थी और मैकस्टार को 202 करोड़ रुपये का ऋण मंजूर किया गया, जिसे धोखे से एचडीआईएल को भेज दिया गया।
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