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दिल्ली उच्च न्यायालय ने अग्निपथ योजना पर सुनवाई स्थगित की

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नयी दिल्ली : दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई 25 अगस्त के लिए स्थगित कर दी। केंद्र सरकार ने 14 जून को सशस्त्र बलों में युवाओं की भर्ती के लिए अग्निपथ योजना की घोषणा की थी, जिसका देश के कई हिस्सों में विरोध हुआ था। सॉलिसिटर जनरल ने बुधवार को उच्च न्यायालय में कहा कि कि उच्चतम न्यायालय ने 19 जुलाई को योजना को चुनौती देने वाली सभी याचिकाओं को स्थानांतरित कर दिया था। शीर्ष अदालत ने केरल, पंजाब और हरियाणा, पटना और उत्तराखंड के उच्च न्यायालयों से इस योजना के खिलाफ जनहित याचिकाओं को दिल्ली उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने या उन्हें दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्णय तक लंबित रखने के लिए कहा था। दिल्ली न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद ने मामले की सुनवाई 25 अगस्त के लिए स्थगित कर दिया।

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