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स्मृति ईरानी की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट का कांग्रेस नेताओं को निर्देश-24 घंटे में डिलीट करो ट्वीट

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नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने कांग्रेस नेता जयराम रमेश, पवन खेड़ा और नेट्टा डिसूजा को समन जारी किया है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी द्वारा दायर मानहानि के मुकदमे को लेकर हाईकोर्ट ने ये समन जारी किया है। स्मृति ईरानी ने अपनी बेटी के खिलाफ लगाए गए आरोपों को लेकर कांग्रेस नेताओं से दो करोड़ रुपये हजार्ने की मांग की है।
याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस मिनी पुष्कर्ण ने कांग्रेस के तीन नेताओं को स्मृति ईरानी की बेटी के खिलाफ लगे आरोपों के लेकर सोशल मीडिया से ट्वीट, रीट्वीट, पोस्ट, वीडियो और फोटो हटाने का निर्देश दिया है। अदालत ने कहा कि अगर प्रतिवादी 24 घंटे के भीतर निदेर्शों का पालन नहीं करते हैं तो सोशल मीडिया प्लेटफार्म ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब इससे संबंधित सामग्री को हटा देंगे।
गौरतलब है कि कांग्रेस नेताओं ने स्मृति ईरानी की बेटी पर गोवा में अवैध तरीके से बार चलाने का आरोप लगाया है। कांग्रेस नेताओं ने पीएम मोदी से स्मृति ईरानी को मंत्रिमंडल से हटाने की मांग भी की थी।

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