महाराष्ट्र स्थानीय निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण का रास्ता साफ, सुप्रीम कोर्ट ने दो सप्ताह में चुनावी अधिसूचना जारी करने को कहा
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नयी दिल्ली: उच्चतम न्यायालय ने महाराष्ट्र में स्थानीय निकायों के चुनाव में अन्य पिछडे वर्गों के लिए राजनीतिक आरक्षण संबंधित बंथिया समिति की रिपोर्ट की सिफारिशें स्वीकार करते हुए अगले दो सप्ताह में चुनाव आयोग को अधिसूचना जारी करने को कहा है।
न्यायमूर्ति ए. एन. खानविलकर, न्यायमूर्ति ए. एस. ओका और न्यायमूर्ति जे. बी. पादरीवाला की पीठ ने संबंधित पक्षों की दलीलें सुनने के बाद यह आदेश दिया।
पीठ ने सात जुलाई को पेश की गई कमेटी की रिपोर्ट के मद्देनजर राज्य सरकार की ओर से यह बताए जाने के बाद की अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण के लिए जÞरूरी तीन स्तर की जांच का काम पूरा कर लिया गया है, चुनाव की अधिसूचना जारी करने संबंधी आदेश दिया।
शीर्ष अदालत ने यह भी कहा कि जहां चुनाव की अधिसूचना पहले ही जारी हो चुकी है, वहां कोई बदलाव करने की आवश्यकता नहीं है।
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