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पत्नी द्वारा पति को ‘गहरे रंगवाला’ कहना क्रूरता के बराबर,
कर्नाटक उच्च न्यायालय ने एक जोड़े को तलाक की अनुमति दी है, जिसमें पत्नी द्वारा पति को ‘गहरे रंगवाला’ कहने को क्रूरता के तौर पर माना गया है। इस मामले में न्यायालय ने यह फैसला दिया कि ऐसी शब्दों का उपयोग करके जोड़े की आत्मा को आहत किया गया था, जिससे उनके रिश्ते में दरार पैदा हुई।
मामले के अनुसार, पति ने तलाक की याचिका दायर की थी और उसने यह दावा किया था कि उसकी पत्नी ने उसे अकेले होने का दबाव डालने के लिए उसे ‘गहरे रंगवाला’ कहकर आत्मा को आहत किया है।
न्यायालय ने सुनवाई के दौरान इस घटना की जांच की और उसने पत्नी के द्वारा किए गए शब्दों को क्रूरता के रूप में माना। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के आपत्तिजनक शब्दों का उपयोग करने से जोड़े के बीच विश्वासघात और सम्मान की कमी को बढ़ावा मिलता है।
इस फैसले के परिणामस्वरूप, न्यायालय ने जोड़े को तलाक देने का फैसला किया और उनके बीच के विवाहित जीवन को समाप्त किया।
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