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Ranchi: रांची ज़िले के सिलागाई गांव में जुलाई 2014 में एक धार्मिक कार्यक्रम के बाद दो समुदायों के बीच हुई हिंसक झड़प हुई थी जिसमें 13 पुलिसकर्मी समेत 33 लोग घायल हो गए थे. इस मामले की सुनवाई रांची सिविल कोर्ट के AJC 3 कोर्ट में इस मामले से जुड़ी सुनवाई 18 जनवरी को हुई. सुनवाई के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था. जिसपर बुधवार को अदालत ने फैसला सुनाया है. वही बचाव पक्ष के अधिवक्ता प्रीतांशु कुमार सिंह ने बताया मुकदमे से जुड़ी जानकारी देते हुए बताया की यह मामला चांहो थाना में केस 71/2014, ST 55/18 से जुड़ा हुआ है. जिसमे कुल 44 अभियुक्त थे. जिसपर कोर्ट ने फैसला सुनते हुए. सभी अभियुक्तों को कोर्ट ने बारी कर दिया है.
बरी होने के बाद सभी आरोपियों ने जताई खुशी साथ ही अधिवक्ता का आभार जताया
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वही केस में अभियुक्त सफीद आलम कासमी ने बरी होने के बाद खुशी जाहिर करते हुआ कहा की हमारे अधिवक्ता ने हमे बरी करने में अहम योगदान निभाया है. हम लोगो को पुलिस 2014 में बेवजह हम सभी लोगो को पकड़ कर लाई. और 4 महीनो तक हम सभी जेल में भी रहे. अब 9 साल बाद हम सभी को कोर्ट ने बारी कर दिया है.
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क्या था पूरा मामला
एक ज़मीन पर धार्मिक कार्यक्रम को लेकर मामूली विवाद था. पुलिस के जवानों और प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में कार्यक्रम का आयोजन भी हुआ था. लेकिन कार्यक्रम के बाद एक गुट के लोगों ने दूसरे गुट पर हमले कर दिया. सिलागाई समेत आसपास के इलाक़ों में धारा 144 लागू कर दी गई. इस मामले में कुल 48 लोगों को गिरफ़्तार किए गए थे. और इस में एक ग्रामीण की मौत भी हुई थी. जिसपर सरकार ने गंभीरता दिखाते हुए. सरकार ने मारे गए ग्रामीण के परिजनों को पांच लाख रुपए और घायलों को 50-50 हज़ार रूपए का मुआवज़ा देने की घोषणा भी की थी. इसी मामले में 44 अभियुक्तों को अदालत ने बारी कर दिया है.
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