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कैबिनेट की बैठक: 4 से बढ़कर 5 करोड़ हुई विधायक निधि

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जमशेदपुर में बनने वाले नये एमजीएम अस्पताल के लिए 3अरब 96 करोड़ की लागत पर प्रशासनिक स्वीकृति
चिकित्सक/विशेषज्ञ चिकित्सक की सेवानिवृत्ति आयु 65 वर्ष से बढ़ाकर 67 वर्ष की गयी
रांची : शुक्रवार को झारखंड मंत्रालय में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई। मंत्रिमंडल ने 29 प्रस्तावों पर मंजूरी दी है। कैबिनेट की बैठक में विधायक निधि को 4 से बढ़ाकर 5 करोड़ किया गया है। अब हर विधायक को प्रति वित्तीय वर्ष में 5 करोड़ का फंड मिलेगा। विधायक निधि बढ़ाने की मांग विधायकों द्वारा काफी दिनों से की जा रही थी। कैबिनेट की एक मुख्य निर्णय में 2018 में खोले गए आठ पॉलिटेक्निक कॉलेजों के संचालन की जिम्मेदारी प्रेझा फाउंडेशन को दी गई है। प्रेझा फाउंडेशन खूंटी, लोहरदगा, पलामू, चतरा, जामताड़ा, गोड्डा, बगोदर और हजारीबाग के पॉलिटेक्निक कॉलेजों का संचालन करेगा। झारखण्ड वित्त नियमावली की कंडिका-235 को शिथिल करते हुए झारखण्ड वित्त नियमावली की कंडिका-245 के तहत मनोनयन के आधार पर प्रेझा फाउंडेशन का चयन कर प्रेझा फाउंडेशन के सहयोग से विभागान्तर्गत इन 08 नये पोलिटेकनिक संस्थानों के संचालन की स्वीकृति दी गई। कैबिनेट के एक महत्वपूण फैसले में महात्मा गांधी मेमोरियल चिकित्सा महाविद्यालय, साकची जमशेदपुर के 500 शय्या वाले नये अस्पताल के लिए निर्माण के लिए 3 अरब 96 करोड़ 69 लाख 98 हजार 900 रुपये की लागत पर प्रशासनिक स्वीकृति दी गयी है। वहीं झारखंड स्वास्थ्य सेवा के गैर शैक्षणिक चिकित्सक/विशेषज्ञ चिकित्सक की सेवानिवृत्ति आयु 65 वर्ष से बढ़ाकर 67 वर्ष करने की स्वीकृति दी गई। मंत्रिपरिषद की बैठक में लिए गए अन्य महत्वपूर्ण निर्णयों के अनुसार मादक दवाओं एवं नशीले पदार्थों के दुरूपयोग के रोकथाम के लिए केन्द्र प्रायोजित योजना नशीले पदार्थों के सेवन की रोकथाम के लिए योजना की स्वीकृति तथा इसके संचालन पर चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 में कुल 1.70 करोड़ के व्यय की स्वीकृति दी गई। पंचम झारखंड विधान सभा का नवम (मानसून) सत्र को लेकर घटनोत्तर स्वीकृति दी गई। कोडरमा जिला अंतर्गत अंचल-जयनगर, मौजा-रेभनाडीह में कुल रकबा-0.672 एकड़ किस्म-परती कदीम भूमि सताईस लाख अठारह हजार एक सौ इक्यासी रुपये की अदायगी पर रेलवे परियोजना के निर्माण के लिए सशुल्क स्थायी भू-हस्तांतरण करने की स्वीकृति दी गई। सर्वोच्च न्यायालय से एक मामले में पारित न्यायादेश के क्रम में त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन-2022 में जिला परिषद् अध्यक्ष के चुनाव में अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण के संबंध में निर्गत अधिसूचना संख्या-914, दिनांक 09.05.2022 पर मंत्रिपरिषद की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई। विभागीय संलेख ज्ञापांक 918, दिनांक 10.05.2022 में निहित प्रस्ताव एवं तत्पश्चात विभागीय पत्रांक-927, दिनांक 11.05.2022 द्वारा संसूचित पंचायत निर्वाचन, 2022 के दौरान चुनाव कर्तव्य में प्रतिनियुक्त कर्मियों के लिए निर्धारित मानदेय अग्रिम एवं यात्रा भत्ता दर के घटनोत्तर स्वीकृति दी गई। झारखण्ड राज्य में अपनी सेवा देने वाले पत्रकारों के लिए झारखण्ड राज्य पत्रकार स्वास्थ्य बीमा योजना 2021 लागू किये जाने संबंधी निर्गत विभागीय संकल्प ज्ञापांक-15, दिनांक 18.01.2022 में मंत्रिपरिषद की घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की गई। देवघर जिलान्तर्गत अंचल-सारठ, मौजा-चितरा अंतर्निहित कुल रकबा-1.58 एकड़ गैरमजरूआ आम भूमि कुल एकसठ लाख पैंतीस हजार तीन सौ दस रुपये पर ईसीएल चितरा कोलमाईन्स द्वारा अदायगी पर एसपी माईन्स चितरा कोलियरी के विस्तारीकरण के लिए ईसीएल चितरा के साथ 30 वर्षों के लिए सशुल्क लीज बंदोबस्ती करने की स्वीकृति दी गई।श्रम, नियोजना, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग, झारखण्ड के अधीन झारखण्ड नियोजन सेवा (संशोधित) नियमावली, 2015 के प्रावधानानुसार नियोजन सेवा लेखा परीक्षा नियमावली, 2022 के गठन की स्वीकृति दी गई। झारखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार, रांची के अंतर्गत नियुक्त मध्यस्थों के लिए मानदेय पुनरीक्षण की स्वीकृति दी गई। डॉ.(श्रीमती) संगीता कुमारी, तत्कालीन विशेषज्ञ महिला चिकित्सा पदाधिकारी रेफरल अस्पताल, डुमरी सम्प्रति चिकित्सा पदाधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, गोमिया, बोकारो को सेवा से बर्खास्त करने की स्वीकृति दी गई। डॉ.आशुतोष, ट्यूटर, एनाटोमी विभाग, शहीद निर्मल महतो चिकित्सा महाविद्यालय (पी.एम.सी.एच.), धनबाद को सेवा से बर्खास्त करने की स्वीकृति दी गई। सुप्रीम कोर्ट दिल्ली, कोलकाता एवं पटना उच्च न्यायालय में पैरवी करने वाले पैनल अधिवक्ताओं के शुल्क निर्धारण की स्वीकृति दी गयी। कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (सहकारिता प्रभाग) अन्तर्गत स्वीकृत झारखण्ड राज्य फसल राहत योजना के प्रावधानों में अपेक्षित परिवर्तनों को स्वीकृति दी गई। झारखंड हृदय चिकित्सा योजना प्रारंभ करने के लिए वित्त नियमावली के नियम-235 के प्रावधानों को शिथिल करते हुए नियम-245 के अंतर्गत प्रशांति मेडिकल सविर्सेज एंड रिसर्च फाउंडेशन के मनोनयन तथा चिकित्सा संस्थान एवं स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग झारखंड रांची के साथ किए जाने वाले टडव प्रारूप पर स्वीकृति प्रदान की गई। मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी उपचार योजना अंतर्गत रोगी आयुष कुमार सिंह, पिता श्री सुनील कुमार सिंह, बाजार समिति, पोस्ट-रामगढ़, थाना- रामगढ़, जिला-रामगढ़ को किडनी रोग के इलाज के लिए निर्धारित सीमा से अधिक राशि प्रदान करने के मामले में मंत्रिमंडल की अनुशंसा प्राप्त कर विभाग द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई। दुधारू पशुओं के लिए संतुलित पशु आहार, मिनरल मिक्सचर तथा अन्य इनपुट सामग्रियों का क्रय मनोनयन के आधार पर झारखंड स्टेट को-आॅपरेटिव मिल्क प्रोड्यूसर्स फेडरेशन लिमिटेड से उनके द्वारा निर्धारित गुणवत्ता एवं उत्पादन दर पर करने के निमित्त जेएमएफ को अभिकर्ता मनोनीत करने के लिए वित्तीय नियमावली के नियम 235 को नियम 245 द्वारा शिथिल करने की स्वीकृति प्रदान की गई। राज्य में आॅप्टिकल फाइबर केबल बिछाने के लिए नीति निर्धारण के लिए दिशा निर्देश की स्वीकृति दी गई। महात्मा गांधी राष्टÑीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना अंतर्गत संविदा पर कार्यरत क्षेत्रीय पदाधिकारियों/कर्मियों को देय मासिक मानदेय में संशोधन की स्वीकृति दी गई। पथ प्रमंडल गोड्डा अंतर्गत महागामा (केचुआ चौक)- दिघी पथ (कुल लंबाई-11.597 कि.मी.) का पुनर्निर्माण कार्य के लिए 71 करोड़ 73 लाख 34 हजार 600 रुपए मात्र का प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई। पथ प्रमण्डल, साहेबगंज एवं गोड्डा अन्तर्गत सिमरा-बोआरीजोर-बोरियो पथ के किमी 4.00 से किमी 26.820 (कुल लम्बाई-22.820 किमी) तक के पुनर्निर्माण कार्य (पुल निर्माण सहित) के लिए सतासी करोड़ चार लाख छियालीस हजार चार सौ रू मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई।

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