बीजेपी विधायक समरी लाल को HC से मिली बड़ी राहत, जातिय छानबीन कमेटी के आदेश को झारखंड हाईकोर्ट ने किया खारिज
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Ranchi: जातिय प्रमाण पत्र से जुड़े मामले में बीजेपी विधायक समरी लाल की याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुनाया. विधायक समरी लाल की ओर से हाईकोर्ट में बीते 10 जनवरी 2023 को बहस पूरी कर ली गई थी. सभी पक्षों की ओर से बहस पूरी हो जाने के बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. जिसपर मंगलवार को हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस राजेश शंकर की अदालत ने समरी लाल की याचिका पर फैसला सुनते हुए. जातिय छानबीन कमेटी के आदेश को झारखंड हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है. अब इस फैसले से विधायक समरी लाल की सदस्यता पर लटक रही तलवार फिरहाल हटती दिखाई दे रही है.
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विधायक ने जाति छानबीन समिति के आदेश को दी थी चुनौती
विधायक समरी लाल ने जाति छानबीन समिति के उस आदेश को चुनौती दी है, जिसमें उनके जाति प्रमाण पत्र को गलत करार दिया गया था. याचिका में कहा गया है कि बिना किसी ठोस आधार के समरी लाल के जाति प्रमाण पत्र को अवैध करार दिया गया है. जो को न्यायसंगत नहीं है. विधायक ने अपनी याचिका में कहा था कि वर्ष 1956 में एकीकृत बिहार में उस जाति को एसटी में शामिल किया गया था, जिस जाति से वे आते हैं. लेकिन 1 अप्रैल को स्टेट स्क्रूटनी कमिटी ने बिना किसी गवाह और ठोस साक्ष्य के उनके जाति प्रमाण पत्र को गलत करार दिया था.
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