बिहार में मिलेगा 75 फीसदी आरक्षण का लाभ, सरकार ने किया गजट प्रकाशित
बिहार सरकार ने आरक्षण की सीमा में 15 फीसदी आरक्षण का इजाफा किया है।
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बता दें कि बिहार सरकार ने विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान आरक्षण संशोधन विधेयक 2023 पेश किया था। 9 नवंबर को इसे दोनों सदन से पास किया गया था। इसमें आरक्षण का दायरा बढ़ाकर 75 फीसदी करने का प्रावधान था। इस बिल को राज्य की मुख्य विपक्षी पार्टी बीजेपी ने भी अपना समर्थन दिया था। दिल्ली से लौटते ही राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकर ने रिजर्वेशन बिल-2023 पर अपनी मुहर लगा दी।
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 7 नवंबर को सदन में घोषणा की थी कि बिहार में आरक्षण के दायरे को बढ़ाया जाएगा। बिहार में 60 फीसदी आरक्षण की व्यवस्था को बढ़ाकर 75 फीसदी करने का ऐलान सीएम ने किया था। इस ऐलान के तुरंत बाद ही नीतीश कुमार ने कैबिनेट की मीटिंग बुलाई थी। ढाई घंटे के भीतर ही कैबिनेट ने आरक्षण के दायरे को बढ़ाने के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी थी। इसके बाद 9 नवंबर को दोनों सदनों से इसे पारित किया गया था।
बिहार में बिल के लागू होने के बाद एससी को 20 फीसदी, एसटी को 2 फीसदी, अति पिछड़ों को 25 फीसदी और पिछड़े वर्ग को 18 फीसदी आरक्षण का लाभ मिलेगा। इसके साथ ही सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को मिलने वाला 10 फीसदी आरक्षण का प्रावधान लागू रहेगा। शिक्षण संस्थानों और सरकारी नौकरी में पिछड़े, दलित और महादलित को इस आरक्षण का लाभ मिलेगा। इस वर्ग के छात्रों को सरकारी कॉलेज और यूनिवर्सिटी में इसका फायदा होगा।
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