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महिला का शोषण करने वाले आरोपी को मिली 7 साल की सजा

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कानपुर। यहां की एक फास्ट ट्रैक अदालत ने शादी का झांसा देकर एक महिला का शारीरिक शोषण करने के आरोप में एक आरोपी को सात साल की कैद और 15,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। धर्मेंद्र विश्वकर्मा के रूप में पहचाने गए आरोपी को गुरुवार को फास्ट-ट्रैक कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने सजा सुनाई।

पीठासीन न्यायाधीश ने अपने आदेश में कहा कि यदि आरोपी जुर्माना अदा करने में विफल रहता है, तो उसे छह महीने की एक और जेल की सजा काटनी होगी। जिस अवधि में आरोपी जेल में था उसे सजा की अवधि में समायोजित किया जाएगा।

जिला सरकारी वकील विनोद त्रिपाठी और इंद्रलता शुक्ला के अनुसार, शिकायतकर्ता खुद पीड़िता थी।

उसने अपनी प्राथमिकी में कहा था कि आरा बिंगवां निवासी धर्मेंद्र से उसकी दोस्ती थी, जिसने उससे शादी करने का वादा किया था।

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उसकी मां ने धर्मेंद्र के घर भी जाकर शादी के मुद्दे पर चर्चा की थी, लेकिन धर्मेंद्र के भाई अरविंद विश्वकर्मा ने दहेज के रूप में 5 लाख रुपये की मांग की।

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इतना ही नहीं, उसने उसकी मां को धमकी दी कि अगर उसने इस बारे में किसी से बात की तो उसे गंभीर परिणाम भुगतने होंगे।

इसके बाद अरविंद अक्सर परिवार को धमकाने के लिए उसके घर जाता था।

सरकारी वकील ने कहा कि सुनवाई के दौरान पीड़िता को धर्मेंद्र ने अगवा किया था, जिसने शादी का झांसा देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए और अलग-अलग जगहों पर उसका कई बार शोषण किया।

पीठासीन न्यायाधीश ने अपने अवलोकन में कहा कि अभियोजन पक्ष ने सफलतापूर्वक साबित कर दिया है कि आरोपी ने पीड़िता का शारीरिक शोषण किया था और शादी के बहाने उसकी सहमति मांगी थी।

दहेज की मांग का आरोप साबित नहीं हो सका, इसलिए आरोपी अरविंद विश्वकर्मा व अन्य को बरी कर दिया गया है।

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