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चाईबासा में 5669 असंगठित क्षेत्र के मजदूरों का किया जा चुका है निबंधन

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चाईबासा : उपायुक्त अनन्य मित्तल के निदेर्शानुसार श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के आलोक जिले के सभी प्रखंडों में अंचलाधिकारी के पास श्रमिक मित्र हेतु आवेदन प्राप्त कर नियुक्ति की प्रक्रिया सतत जारी है। उक्त संदर्भ में जिला उपायुक्त के निदेर्शानुसार प्रखंड मनोहरपुर, सोनुआ, तांतनगर,जगन्नाथपुर, चक्रधरपुर, बंदगांव,खूंटपानी,में प्रतिदिन रात्रि चौपाल का आयोजन कर असंगठित क्षेत्र के मजदूरों का निबंधन की प्रक्रिया सतत जारी है। शेष प्रखंडों में भी शीघ्र ही रात्रि चौपाल का आयोजन किया जाएगा । जिले अंतर्गत अब तक कुल 5669 असंगठित क्षेत्र के मजदूरों का निबंधन किया जा चुका है, जो परस्पर निबंधन करने की प्रक्रिया 31 दिसंबर 2021 तक जारी रहेगी। जिले में कुल 3 लाख 95 हजार असंगठित क्षेत्र के मजदूरों का ई-श्रम पोर्टल पर निबंधन का लक्ष्य निर्धारित है।श्रमिक मित्र के कार्य :भवन एवं अन्य सन्निमाण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा संचालित योजनाओं का प्रचार प्रसार करके योग लाभुकों को बोर्ड का सदस्य बनाने हेतु उत्प्रेरित करना निबंधन प्रपत्र भरने तथा इसकी औपचारिकता पूर्ण करने में लाभुकों को सहायता देना।नामांकित लाभुकों को प्रत्येक वर्ष अपनी अंशदान देने हेतु उत्प्रेरित करना। उनका अंशदान संग्रहित कर के बैंक खाते में जमा करना तथा स्थानीय श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी /श्रम अधीक्षक को इसकी सूचना देना। नामांकित लाभुकों को बोर्ड की योजनाओं से लाभ लेने हेतु प्रेरित करना तथा इस हेतु सभी औपचारिकताएं पूर्ण करने में सहायता करना।श्रमिक मित्र बनने हेतु योग्यता: स्वयं भवन एवं अन्य सन्निमाण कर्मकार हो तथा झारखंड भवन एवं अन्य सन्निमाण कर्मकार बोर्ड का सदस्य हो। कम से कम मैट्रिक तक पढ़ा लिखा हो। पंचायत स्थानीय निकाय से संबंधित बोर्ड का स्थाई हो। यदि किसी पंचायत / स्थानीय निकाय से संबंधित बोर्ड में योग्य अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होते हैं, तो विशेष परिस्थिति में उस प्रखंड के निकटवर्ती पंचायत /वार्ड के निवासी को श्रमिक मित्र निर्मित किया जा सकता है। मोबाइल धारक आवेदकों को चयन में प्राथमिकता दी जाएगी।श्रमिक मित्र की नियुक्ति प्रक्रिया:योग्यता प्राप्त आवेदकों को प्रखंड स्तर पर आवेदन आमंत्रित करके एक चयन समिति के माध्यम से श्रमिक मित्र का चयन किया जाएगा। चयन समिति के अध्यक्ष संबंधित अंचल के अंचलाधिकारी होंगे, समिति के सदस्य संबंधित अंचल के बाल विकास परियोजना पदाधिकारी तथा मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी के द्वारा मनोनीत एक प्रतिनिधि (शहरी क्षेत्र के लिए) होंगे, समिति के सदस्य सचिव संबंधित अंचल के श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी होंगे।
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