लखनऊ विकास प्राधिकरण की अध्यक्ष/मण्डलायुक्त डाॅ0 रोशन जैकब की अध्यक्षता में सम्पन्न हुयी प्राधिकरण बोर्ड की 179वीं बैठक
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नैमिष प्रताप सिंह
# ई0डब्ल्यू0एस, एल0आई0जी0 व 20 वर्गमीटर तक की दुकानों पर नहीं लगेगा चक्रवृद्धि ब्याज
# प्राधिकरण के उपाध्यक्ष डाॅ0 इन्द्रमणि त्रिपाठी व सचिव पवन कुमार गंगवार द्वारा बैठक में रखे गये जनहित के विभिन्न प्रस्तावों को बोर्ड ने किया पारित
# पहले आओ-पहले पाओ योजना के अंतर्गत विक्रय किये जा रहे फ्लैटों की नहीं बढ़ेगी कीमत, एक और वर्ष के लिए फ्लैटों के मूल्य को किया गया फ्रीज
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# गोमती नगर के विराजखण्ड में रेलवे को दी गयी 9000 वर्गमीटर भूमि वापस लेगा एलडीए, उक्त भूमि पर नवीन योजनाएं लाएगा प्राधिकरण
लखनऊ : लखनऊ विकास प्राधिकण अब अपनी किसी भी योजना के ई0डब्ल्यू0एस0, एल0आई0जी0 भवनों व 20 वर्गमीटर तक की दुकानों के डिफाल्टर आवंटियों से चक्रवृद्धि ब्याज नहीं लेगा। इस फैसले से समय से धनराशि जमा कर पाने में असमर्थ रहे आर्थिक रूप से कमजोर आवंटियों को बड़ी राहत मिलेगी। लखनऊ विकास प्राधिकरण की अध्यक्ष/मण्डलायुक्त डाॅ0 रोशन जैकब की अध्यक्षता में बुधवार को हुयी प्राधिकरण बोर्ड की 179वीं बैठक में जनहित के ऐसे कई प्रस्ताव पास किये गये। इस मौके पर प्राधिकरण के उपाध्यक्ष डाॅ0 इन्द्रमणि त्रिपाठी, सचिव पवन कुमार गंगवार, अपर जिलाधिकारी अमित कुमार, अपर सचिव ज्ञानेन्द्र वर्मा, मुख्य अभियंता ए0के0 सिंह, वित्त नियंत्रक दीपक सिंह, नगर नियोजक के0के0 गौतम, विशेष कार्याधिकारी प्रिया सिंह, सहायक लेखाधिकारी विनोद श्रीवास्तव समेत अन्य अधिकारी व बोर्ड के सदस्य उपस्थित रहे।
उपाध्यक्ष डाॅ0 इन्द्रमणि त्रिपाठी ने बताया कि ऐसे कई प्रकरण हैं जिनमें दुर्बल आय वर्ग व अल्प आय वर्ग के आवंटियों द्वारा दंड ब्याज सहित की गयी गणना के अनुसार धनराशि चुका पाना सम्भव नहीं हो पा रहा है। ऐसे आवंटियों को राहत देने के उद्देश्य से ई0डब्ल्यू0एस0, एल0आई0जी, प्रधानमंत्री आवास योजना के भवनों व 20 वर्गमीटर तक की दुकानों पर चक्रवृद्धि ब्याज खत्म किये जाने का प्रस्ताव बैठक में प्रस्तुत किया गया, जिसे बोर्ड द्वारा स्वीकृति प्रदान की गयी है। इसके तहत इन सम्पत्तियों के डिफाल्टर आवंटियों को दण्ड ब्याज से छूट प्रदान की जाएगी तथा आवंटन के समय किस्तों में निर्धारित ब्याज दर पर साधारण ब्याज ही लगाया जाएगा।
एक वर्ष के लिए फ्रीज की गयी फ्लैटों की दरें
उपाध्यक्ष डाॅ0 इन्द्रमणि त्रिपाठी ने बताया कि प्राधिकरण की पहले आओ-पहले पाओ योजना के अंतर्गत विक्रय किये जा रहे फ्लैटों की कीमत को पुनः एक वर्ष के लिए फ्रीज किये जाने के प्रस्ताव को भी बोर्ड द्वारा पारित किया गया। उन्होंने बताया कि इससे योजना के अंतर्गत उपलब्ध 2630 फ्लैटों की कीमत नहीं बढ़ेगी और लोग इसका लाभ उठाकर पुरानी दरों पर ही सम्पत्ति खरीद सकेंगे।
रेलवे से वापस ली जाएगी 9000 वर्गमीटर भूमि
सचिव पवन कुमार गंगवार ने बताया कि प्राधिकरण द्वारा गोमती नगर के विराजखण्ड में रेलवे को लूप लाइन बनाने के लिए 9000 वर्गमीटर भूमि दी गयी थी। वर्तमान में रेलवे द्वारा यहां लूप लाइन विकसित करने का प्रस्ताव स्थगित कर दिया गया है। प्राधिकरण अब रेलवे द्वारा उक्त भूमि के सापेक्ष जमा करायी गयी रकम रिफंड करके जमीन का कब्जा वापस लेगा, जिसके लिए बोर्ड ने अनुमति दे दी है। सचिव ने बताया कि इस 9000 वर्गमीटर क्षेत्रफल में नवीन प्रोजेक्ट विकसित किये जाएंगे, जिसका लाभ शहरवासियों को मिलेगा।
# एलडीए सीनियर सिटिजन के लिए बनाएगा स्टूडियो फ्लैट्स, जिम-योगा सेंटर की भी होगी सुविधा
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# गोमती नगर के विराज खण्ड में रेलवे से वापस ली जा रही भूमि पर सीनियर सिटीजन के लिए सात मंजिला अपार्टमेंट का किया जाएगा निर्माण
# परिजनों से अलग रहने वाले वरिष्ठ नागरिकों को सोसाइटी में सुरक्षित माहौल के साथ मिलेंगी अत्याधुनिक सुविधाएं
लखनऊ विकास प्राधिकरण गोमती नगर के विराज खण्ड में सीनियर सिटिजन के लिए स्टूडियो फ्लैट्स बनाएगा। प्राधिकरण बोर्ड की 179वीं बैठक में इस योजना को हरी झंडी दिखायी गयी है, जिसके तहत प्राधिकरण जल्द ही योजना की डी0पी0आर0 तैयार कराके भवनों का निर्माण शुरू कराएगा।
उपाध्यक्ष डाॅ0 इन्द्रमणि त्रिपाठी ने बताया कि विराजखण्ड में रेलवे से वापस ली जा रही भूमि के एक हिस्से में वरिष्ठ नागरिकों के लिए सात मंजिला अपार्टमेंट का निर्माण करवाया जाएगा, जिसमें 500 से 600 वर्गफुट के स्टूडियो फ्लैट्स विकसित किये जाएंगे। फ्लैट्स को इस हिसाब से डिजाइन किया जाएगा कि इनमें बालकनी, ड्रेसिंग रूम व बाॅथरूम का एरिया ज्यादा मिलेगा। उन्होंने बताया कि परिजनों से अलग रहने वाले वरिष्ठ नागरिकों को इस सोसाइटी में सुरक्षित माहौल के साथ जिम, योगा सेंटर आदि अत्याधुनिक सुविधाएं मिलेंगी।
वहीं, सोसाइटी का अनुरक्षण करने वाली संस्था को अनिवार्य रूप से एम्बुलेंस की सुविधा भी उपलब्ध करानी होगी, जोकि स्थायी तौर पर परिसर में ही रहेगी और मेडिकल इमरजेंसी पड़ने पर प्रयोग में लायी जा सकेगी। उपाध्यक्ष ने बताया कि योजना के अंतर्गत बनाये जाने वाले फ्लैट्स 60 वर्ष व इससे अधिक उम्र के नागरिकों को निर्धारित अवधि के लिए लीज पर आवंटित किये जाएंगे। आवंटी जरूरत पूरी होने पर अपने फ्लैट को किसी अन्य वरिष्ठ नागरिक को ट्रांसफर कर सकेंगे।
38 करोड़ से कम्यूनिटी सेंटर व सीनियर सिटीजन क्लब का निर्माण
उपाध्यक्ष डाॅ0 इन्द्रमणि त्रिपाठी ने बताया कि हिन्दुस्तान एयरोनोटिक्स लि0 (एच0ए0एल0) द्वारा सी0एस0आर0 मद से दिये जाने वाले लगभग 38 करोड़ रूपये से पांच कम्यूनिटी सेंटर व सीनियर सिटीजन क्लब बनाने के प्रस्ताव को बोर्ड द्वारा पारित किया गया है। इसके तहत प्राधिकरण द्वारा गोमती नगर के विवेकखण्ड, ऐशबाग इंडस्ट्रियल एरिया के भूखण्ड संख्या-04, नंदाखेड़ा स्थित तुलसी काॅम्पलेक्स व जानकीपुरम के सेक्टर-एफ में अपने स्वामित्व की भूमि पर कम्यूनिटी सेंटर व सीनियर सिटीजन क्लब का निर्माण कराकर अनुरक्षण करने का कार्य किया जाएगा। वहीं, कनौसी के केसरी खेड़ा में नगर निगम के स्वामित्व की भूमि आराजी संख्या-1979 पर प्राधिकरण द्वारा उक्त सुविधा विकसित करके नगर निगम को अनुरक्षण एवं संचालन के लिए हैंड ओवर कर दी जाएगी।
एलडीए चार विभिन्न स्थानों पर बनाएगा लाइब्रेरी
सचिव पवन कुमार गंगवार ने बताया कि एच0ए0एल0 द्वारा सी0एस0आर0 मद से दिये जाने वाले लगभग 03 करोड़ रूपये से चार विभिन्न स्थानों पर लाइब्रेरी के निर्माण के प्रस्ताव को भी बोर्ड द्वारा स्वीकृति प्रदान की गयी है। इसके तहत प्राधिकरण प्रत्येक लाइब्रेरी के लिए 192 वर्गमीटर कवर्ड एरिया के सिंगल स्टोरी भवन निर्मित करेगा, जिसमें एक हाॅल, लाईब्रेरियन केबिन, इश्यू काउंटर, कमरे व वाॅशरूम आदि होंगे।
व्यवसायिक सम्पत्तियों के पुनर्जीवन पर रोक
उपाध्यक्ष ने बताया कि प्राधिकरण द्वारा नीलामी/लाॅटरी के माध्यम से विभिन्न सम्पत्तियों का विक्रय किया जाता है। जिनमें आवंटी को एक निश्चित समय अवधि के अंदर धनराशि का भुगतान करना होता है। समय से धनराशि जमा न किये जाने पर प्राधिकरण द्वारा नियमानुसार कार्यवाही करते हुए सम्पत्ति का आवंटन निरस्त कर दिया जाता है। निरस्तीकरण के बाद आवंटी द्वारा प्रार्थना पत्र व पनर्जीवन शुल्क आदि देकर पुनर्जीवन/किस्तों का समय विस्तार ले लिया जाता है। इससे प्राधिकरण की सम्पत्ति लंबे समय तक ब्लाॅक रहती है, जिससे आय का नुकसान होता है। इसे ध्यान में रखते हुए ई0डब्ल्यू0एस0, एल0आई0जी0 व फ्लैटों को छोड़कर प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं में संचालित व्यवसायिक सम्पत्तियों के पुनर्जीवन एवं समय विस्तार पर बोर्ड की अनुमति से रोक लगा दी गयी है।
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