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अपने घरों में ही करना होगा वैवाहिक कार्यक्रम का आयोजन
थानेदार को लिखकर देनी होगी कि ग्यारह लोग ही रहेंगे शादी में मौजूद
राम प्रसाद सिन्हा
पाकुड़।जिले में आगामी 16 से 27 मई तक स्वास्थ सुरक्षा सप्ताह की अवधि बढ़ा दी गयी है।सरकार ने नई शर्ते एवं नियमो को लागू करते हुए इसका कड़ाई से अनुपालन करने की जिम्मेदारी जिलों के उपायुक्त एवं पुलिस अधीक्षकों को सौंपी है।सरकार के जारी निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने के लिए प्रखंड से जिला स्तर के अधिकारियों के साथ बैठक की ।बैठक में मौजूद चिकित्सा पदाधिकारी बीडीओ सीओ थानेदारों को सरकार के हालिया निर्णय की जानकारी दी गयी आवर बेहतर को ऑर्डिनेशन के साथ इसका अनुपालन कराने का निर्देश दिया ताकि कोरोना के फैलाव पर पूरी तरह विराम लगे।मौजूद अधिकारियों को जिले के साप्ताहिक हाटों पर नजर रखने सार्वजनिक स्थानों दुकानों में भीड़ भाड़ जमा नही होने देने सोसल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से अनुपालन कराने ,कोविड जांच एवं इसकी रोकथाम में जन प्रतिनिधियों के सम्पर्क में रहकर उनसे सहयोग लेने ,वैक्सिनेसन पर विशेष ध्यान देने का निर्देश दिया गया।बैठक में डीसी श्री चौधरी ने अधिकारियों को बताया कि 16 मई से सभी पर्सनल गाड़ियों के लिए ई पास की अनिवार्यता तय की गयी है।उन्होंने कहा कि किसी भी तरीके के अनावश्यक मूवमेंट पर रोक लगायी है हालांकि यह रोक टेम्पू पर नही होगी। बाद में डीसी ने पत्रकार सम्मेलन कर बताया कि की जिले में 18 चेक पोस्ट बनाये गए हैं जहां दूसरे राज्यो व जिलों से आने वाले लोगो की कोविड जांच कराने की व्यवस्था सुनिश्चित की गयी है।उन्होंने बताया कि शादी विवाह की इजाजत विवाह भवनों या होटलों में नही होगी।सम्बंधित लोगो को अपने घरों में ही वैवाहिक कार्यक्रम करने होंगे इसके लिए उन्हें सम्बंधित थानों के थानेदारों को यह लिखकर देना होगा कि वैवाहिक कार्यक्रम में ग्यारह लोग ही शिरकत करेंगे। बैठक में एसपी मणिलाल मंडल डीडीसी अनमोल कुमार सिंह सिविल सर्जन डाक्टर रामदेव पासवान एसडीओ प्रभात कुमार के अलावे प्रखंड के बीडीओ प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी एवं थानों के थानेदारों ने हिस्सा लिया। बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये हुई।
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