- Sponsored -
आदेश के उल्लंघन पर की जाएगी कानूनी कार्रवाई
बोकारो: कोविड-19 वैश्विक महामारी को देखते हुए जिला प्रशासन ने अहम निर्णय लिया है। कोरोना वायरस के फैलाव से बचाव एवं उचित स्वास्थ्य प्रबंधन के लिए उपायुक्त राजेश सिंह ने आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की विभिन्न धाराओं के तहत प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए तत्काल प्रभाव से सभी प्रकार के हड़ताल, धरना, जुलूस, प्रदर्शन एवं अन्य सभी प्रकार के कृत्य जो धारा 144 के उल्लंघन के अंतर्गत पाबंदी है को गैर कानूनी घोषित किया है।ऐसे में जिला अंतर्गत किसी भी प्रकार का हड़ताल, धरना, प्रदर्शन, जुलूस आदि करने पर प्रतिबंध रहेगा।आदेश के उल्लंघन की स्थिति में व्यक्ति/संगठनों/संस्थानों पर आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा,51 से 60 तथा आइपीसी की धारा 180 के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी।यह आदेश अगले छह माह तक लागू रहेगा।
- Sponsored -
Comments are closed.