पटना 22 फरवरी (सन्मार्ग लाइव) पटना की एक विशेष अदालत ने रिश्वत के मामले में आज बिहार राज्य होमियो चिकित्सा बोर्ड के एक लिपिक को तीन वर्ष के सश्रम कारावास के साथ दस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
सतर्कता (ट्रैप) के विशेष न्यायाधीश मनीष कुमार द्विवेदी ने मामले में सुनवाई के बाद पटना के कदमकुआं थाना क्षेत्र स्थित बिहार राज्य होमियो चिकित्सा बोर्ड के लिपिक यमुना राय को दोषी करार देने के बाद यह सजा सुनाई है। जुर्माने की राशि अदा नहीं करने पर दोषी को एक वर्ष के साधारण कारावास की सजा अलग से भुगतनी होगी।