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रांची हिंसा मामला : हाईकोर्ट ने एनआईए को प्रारंभिक जांच रिपोर्ट देने का दिया निर्देश

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रांची : रांची में 10 जून को हुई हिंसा पर झारखंड हाई कोर्ट ने एनआईए को सीलबंद प्रारंभिक जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने का दिया निर्देश दिया है। कोर्ट ने सरकार को बताने के लिए कहा है कि इस घटना के पूर्व इंटेलिजेंस का क्या आउटपुट था। रांची एसएसपी और डेली मार्केट थाना प्रभारी का ट्रांसफर क्यों कर दिया गया जबकि वे इस मामले से जुड़े थे। रांची एसएसपी और डेली मार्केट थाना प्रभारी का ट्रांसफर के संबंध में डीजीपी और गृह सचिव को व्यक्तिगत रूप से शपथ पत्र दाखिल करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने सरकार से पूछा है कि इस मामले की सीआईडी जांच करने वाले अधिकारी किस रैंक के अधिकारी हैं। कोर्ट ने मौखिक कहा कि इस घटना में सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच क्यों नहीं की गई। घटना के पहले इंटेलिजेंस की ओर से क्या आउटपुट मिला था। इसकी जानकारी देने में राज्य सरकार का अधिवक्ता असमर्थ हैं। कोर्ट ने कहा एक दिन के लिए उपद्रवियों ने रांची को अशांत कर दिया था। पुलिस उसे रोकने में विफल रही। कोर्ट ने मामले की सुनवाई पांच अगस्त निर्धारित की है। मामले की एनआईए से जांच करने को लेकर पंकज कुमार यादव ने जनहित याचिका दायर की है। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस डॉ रवि रंजन की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने मामले में पुलिस और सीआईडी की जांच पर सवाल उठाए। मौखिक कहा कि पहले इस मामले की जांच एसआईटी कर रही थी। इसके बाद मामले को सीआईडी को सौंपा गया, यह आईवास के लिए किया गया। कोर्ट को बताया गया कि सीआईडी की ओर से इस मामले की जांच डीएसपी रैंक के अधिकारी कर रहे हैं जिस पर कोर्ट ने कड़ी नाराजगी जताई।

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