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रांची : झारखंड की राजधानी रांची में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत एसईसीसी डेटा के विरुद्ध शत प्रतिशत योग्य लाभुकों का 31 अगस्त 2021 के पूर्व आवास स्वीकृत किया जाएगा।
आधिकारिक सूत्रों ने शुक्रवार को बताया कि इसके लिए डीडीसी विशाल सागर ने सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी को निर्देश दिया है।उन्होंने शत-प्रतिशत योग्य लाभुकों का आवास स्वीकृत करने के साथ अयोग्य लाभुकों को रिमांड मॉड्यूल द्वारा पीडब्ल्यूएल से विलोपित करने कहा। उन्होंने स्वीकृत लाभुकों को सात दिनों के अंदर प्रथम किस्त का एफटीओ हर हाल में सुनिश्चित कराने को कहा।
रांची जिला को वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए 15355 आवास बनाने का लक्ष्य विभाग की ओर से मिला है। ऐसे में आवास प्लस अंतर्गत पूर्व से अनुमोदित योग्य 58014 लाभुकों का ग्रामसभा द्वारा तय प्राथमिकता अनुरूप आवास स्वीकृति के लिए प्रस्ताव भेजने का निर्देश डीडीसी ने दिया है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर आवास योजना अंतर्गत लंबित आवासों पर विशेष ध्यान देते हुए पूर्ण करवाने के साथ वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए विभागीय लक्ष्य के अनुरूप योग्य लाभुकों की स्वीकृति का प्रस्ताव जल्द भेजने कहा।
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