नयी दिल्ली, 26 फरवरी (लाइव 7)उच्चतम न्यायालय ने केंद्रीय भारी उद्योग और इस्पात मंत्री एचडी कुमारस्वामी के कर्नाटक के मुख्यमंत्री के रूप में उनके कार्यकाल से जुड़े भूमि विमुद्रीकरण मामले में उनके खिलाफ आपराधिक कार्रवाई रद्द करने से इनकार कर दिया है।
न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और राजेश बिंदल की पीठ ने मंगलवार को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम में 2018 के संशोधन के तहत छूट की मांग करने वाली श्री कुमारस्वामी की याचिका को खारिज कर दिया और कहा कि संशोधन को पूर्वव्यापी रूप से लागू नहीं किया जा सकता।
सुप्रीम कोर्ट ने कुमारस्वामी के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई रद्द करने से किया इनकार

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